September 28, 2026

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों को देखें : सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), युवाओं से जुड़े मुद्दों और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती का आधार देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके आधिकारिक निर्णयों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की पूर्ण आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी नोट को पूरे आयोग की स्वीकृति प्राप्त है।

हेडलाइन से नहीं, अंतिम संस्थागत निर्णय से तय होने चाहिए तथ्य’

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समाचार रिपोर्ट में दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा विभिन्न विषयों पर कम-से-कम 14 आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई है, लेकिन आयोग का आधिकारिक पक्ष है कि SIR से संबंधित अंतिम आदेश सर्वसम्मति से लिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन किसी इंटरनल नोट को अंतिम फैसला और किसी ऑब्जेक्शन को संस्थागत ब्रेकडाउन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तथ्यों का निर्धारण हेडलाइन से नहीं, बल्कि पूरी फाइल और अंतिम संस्थागत निर्णय के आधार पर होना चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट ने SIR की वैधानिक शक्ति को स्वीकार किया : धामी

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बिहार में SIR को लेकर चुनाव आयोग की शक्ति और अपनाई गई प्रक्रिया की वैधानिकता को स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक निर्णय सारांश के अनुसार, न्यायालय ने बिहार में किए गए SIR को संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) से संबंधित माना तथा प्रक्रिया को वैधानिक प्रावधानों और 1960 के नियमों के अनुरूप माना।

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