देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर को लेकर जिला प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं।
अब शादी-विवाह में अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है।
शादी में गैस सिलेंडर लेने के लिए जरूरी नियम
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार:
10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा
शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य
आवेदन 10 दिन पहले करना होगा
आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय या तहसील स्तर पर किया जाएगा
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होने पर पात्र व्यक्ति को गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।
अब तक 75 आवेदन, एजेंसियों को भी निर्देश
देहरादून में अब तक इस योजना के तहत 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्टॉक का 10% व्यावसायिक सिलेंडर इस व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखें।
इसके साथ ही छोटे दुकानदारों, छात्रों और श्रमिकों को राहत देने के लिए:
5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं
ऑयल कंपनियों को अधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं
घरेलू गैस का गलत उपयोग करने पर कार्रवाई
जिला प्रशासन की टीम ने नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जो व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे।
LPG सप्लाई और स्टॉक की स्थिति:
13 शिकायतें कंट्रोल रूम में दर्ज
13,388 घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई
807 व्यावसायिक सिलेंडर वितरित
16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध

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