राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरिद्वार जिला पंचायत के सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य जनपदो ं में निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समितियो ं के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन कराया जाएगा।
निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 12 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक नामांकन किया गया। 13 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 16 अक्टूबर, 2026 को पूर्वाह्न 08 बजे से अपराह्न 03 बजे तक मतदान तथा अपराह्न 03 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सूचना की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित की जाएंगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।

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