उत्तराखंड मे ं गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादो ं पर प्रतिबंध, आयुक्त विनय शंकर पांड े ने जारी किया आदेश

राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पाद किए गए प्रतिबंधित
इस तरह के तमाम उत्पादो ं पर एक साल के लिए लगाया गया प्रतिबंध
खाद ्य सुरक्षा एवं औषध ि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश किए जारी
आदेश के तहत इन उत्पादो ं की बिक्री के साथ-साथ इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रहेगी रोक
13 अक्टूबर यान ि आज से से लागू हुआ प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

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